Delhi SIR News: दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर करीब डेढ़ करोड़ मतदाताओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज दिल्ली Delhi SIR Draft List 2026 जारी किया जायेगा।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि वितरित किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में से 30 प्रतिशत से ज्यादा फॉर्म अब तक वापस नहीं आए हैं। ऐसे में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दिखाई नहीं देने की संभावना जताई जा रही है।
दिल्ली sir ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।
Delhi SIR Draft Voter List 2026 कब जारी होगी?
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत Draft Voter List 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जानी है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता अपना नाम चेक कर सकेंगे।
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका मतदान का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
इसके माध्यम से पात्र मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आज दिल्ली वाले ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम लिस्ट में एक बार जरूर जरूर चेक करें।
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Delhi SIR Draft Voter List 2026 PDF Download कैसे करें?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता संबंधित आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से Delhi SIR Draft Voter List PDF Download कर सकेंगे।
Delhi SIR Draft Voter List PDF डाउनलोड करने के सामान्य स्टेप्स:
- सबसे पहले Election Commission के https://voters.eci.gov.in/ Portal पर जाएं।
- उसके बाद होम पेज पर सर्विस वाले ऑप्शन me Download Electoral Roll (Download electoral roll PDF and draft roll for states under SIR) इस विकल्प पर जाएं।
- अपना राज्य Delhi चुनें।
- जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।
- उपलब्ध भाषा का चयन करें।
- अपना Polling Station या मतदान केंद्र खोजें।
- संबंधित Electoral Roll PDF डाउनलोड करें।
- PDF में अपना नाम, EPIC Number या मकान नंबर खोजें।
Delhi SIR Draft Voter List में नाम नहीं आया तो क्या करें?
अगर Delhi SIR Draft Voter List 2026 में आपका नाम नहीं दिखाई देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट सूची अंतिम वोटर लिस्ट नहीं होती।
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद निर्धारित अवधि में पात्र मतदाता दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। संबंधित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज और जानकारी देकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा किया जा सकता है।
इसलिए 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सबसे पहले अपना नाम चेक करें।
Draft Voter List में नाम नहीं होने का मतलब क्या है?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता हमेशा के लिए वोट देने के अधिकार से बाहर हो गया है।
SIR प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची के बाद भी पात्र मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया होती है। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं मिलता है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्रक्रिया के अनुसार दावा करना चाहिए।
अगर कोई पात्र व्यक्ति ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form 6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
CEO Delhi की SIR FAQ में भी बताया गया है कि ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद नए पात्र मतदाता Form 6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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