राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक और योजना का ऐलान, हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए, देखे पूरी जानकारी

सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसमे कुछ योजना की बात करे तो मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) की सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य सरकारें भी अपने यहां इस तरह की योजना शुरू कर रही हैं।

इस क्रम में महाराष्ट्र में मांझी लड़की बहन योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana), छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana), झारखंड में मुख्यमंत्री माइयां सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana) चलाई जा रही है।

इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। 

बिहार सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के तहत राज्य की विधवा और तलाशुदा महिलाओं को हर माह 4,000-4,000 रुपए देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को भी हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके सिर से उनके माता-पिता का साया उठ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना के ऐलान को लेकर माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने विधानसभा 2025 को लेकर इस योजना की प्लानिंग की है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ 

  • सामाजिक सुरक्षा योजना बिहार का लाभ राज्य की ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पति की मौत हो चुकी है।
  • योजना का लाभ तलाकशुदा महिला को मिल सकेगा।
  • इस योजना का लाभ 18 साल के कम उम्र के उन बच्चों दिया जाएगा जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है।

योजना के लिए क्या है पात्रता संबंधी नियम व शर्तें

सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के तहत दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • लाभार्थी महिला या उसके बच्चे बिहार राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • इस योजना में राज्य के लिए गरीब व जरूरतमंद परिवार की महिला व उसके बच्चे पात्र होंगे।
  • यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहते हैं तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के लिए वहीं परिवार पात्र होंगे जिनकी सालाना इनकम शहरी क्षेत्र से है तो 95 हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ परिवार की एक मां और अधिकतम उसके दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
  • जो महिला तलाकशुदा है और उसके बच्चे उसके पास रहते हैं, वह और उसके अधिकतम दो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं।
  • जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है, उन बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना में आवेदन दस्तावेज

  • सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के तहत शुरू की गई इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी
  • आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण-पत्र
  • बीपीएल सूची में परिवार का नाम दर्ज है तो इसकी सूची की फोटो कॉपी
  • पिता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
  • आवेदक और बच्चे का फोटो
  • संयुक्त बचत खाता पासबुक (मां व बच्चों के नाम का संयुक्त खाता होना चाहिए)

योजना में कैसे करें आवेदन 

सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के तहत शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस जाना होगा।

  • यहां योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी हैं।
  • अब इस आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज अटैच करना होगा।
  • अब इसे पूर्णरूप से भरें।  इसके बाद आवेदन फॉर्म को जहां से आपने लिया है, वहीं पर इसे जमा करा देना है।
  • आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चे को वास्तविकता में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है या नहीं।
  • यदि सब कुछ सही पाया गया तो इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चे और उसकी मां के संयुक्त खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

 

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