Mukhyamantri Kisan Shiksha Protsahan Yojana 2024: राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर राज्य के किसान परिवारों के लिए अनेक योजनाएं लाती रहती है जिसमे किसानों को फायदा मिल सके ऐसी ही एक मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जिसमे किसानों के परिवार के बच्चों को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा दी जय जायेगी।
अगर आप भी अल्प आय वर्ग केवल लघु, सीमांत, बटाईदार किसान तथा खेतिहर श्रमिक है तो अब आपके बच्चो को ही निशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते है आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानेंगे।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?
राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान संकल्प पत्र में सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से, अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के 1छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई थी जिस से अल्प आय वर्ग (रुपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय), लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह योजना नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 (दिनांक 01.07.2024) से लागू होगी।
Mukhyamantri Kisan Shiksha Protsahan Scheme Benifits
- अल्प आय वर्ग परिवारों को फ्री शिक्षा।
- किसानो तथा खेतिहर मजदूरो के बच्चो को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत केवल लघु, सीमांत, बटाईदार किसान तथा खेतिहर श्रमिक के बच्चो को ही निशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान के किसान परिवार के बच्चो को ही इसका लाभ मिलेगा।
किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- अल्प आय वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए।
- लघु, सीमांत, बटाईदार किसान तथा खेतिहर श्रमिक परिवार को ही इसका लाभ मिलेगा।
- आवेदक को राजस्थान का बोनाफाइड होना अनिवार्य है।
- छात्र के माता या पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हो।
CM Kisan Shiksha Protsahan Yojana के लिए दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परीक्षा परिणाम की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- नरेगा जॉब कार्ड
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें?
- स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क करें: आवेदकों को उस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करना होगा जहाँ वे प्रवेश चाहते हैं।
- आवेदन पत्र भरें: प्रवेश नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को स्कूल द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- श्रेणी की पुष्टि: प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, यदि आवेदक पात्र श्रेणी में आता है, तो उसे आवेदन पत्र पर “हां” चुनना होगा।
योजना का ऑफिशियल नोटीफिकेशन देखे क्लीक हेयर
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