राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत, खाद्य सुरक्षा पोर्टल को चालू करने की योजना बनाई गई है। यह पोर्टल प्रदेश के नागरिकों को योजना से जुड़ी जानकारी और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और राशन कार्ड, ई-केवाईसी, और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
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खाद्य सुरक्षा पोर्टल 2025 कब शुरू होगा?
राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के संचालन की योजना बनाई जा रही है। पोर्टल को 1 जनवरी 2025 से वापस शुरू करने की कोशिश की जा रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राशन कार्ड राजस्थान और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी अन्य सेवाएं आसानी से मिल सकें।
राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आप 31 दिसंबर 2024 तक राशन कार्ड में आधार लिंक करवा सकते हैं।
इसके अलावा, सुमित गोदारा ने यह भी बताया कि सक्षम और अमीर लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए राशन दुकानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे और सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
नोट: खाद्य सुरक्षा पोर्टल का शुरू होना कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने आगामी 1 जनवरी 2025 से इसे शुरू करने की योजना बनाई है।
खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रता मानदंड
- राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के स्थायी नागरिकों को ही मिलेगा।
- आवेदन करते समय राज्य के निवासी होने का प्रमाण (जैसे जन आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा।
- सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए
- यदि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है या आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो वह इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को प्राथमिकता देना है।
- नरेगा श्रमिक
- जो लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- नरेगा राजस्थान और रोजगार का रिकॉर्ड आवेदन के समय जरूरी होगा।
- वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगी
- जो नागरिक वरिष्ठ नागरिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वे भी खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- पेंशन रिकॉर्ड और आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार जो गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे परिवारों को अपनी आर्थिक स्थिति का प्रमाण देना अनिवार्य है।
- पंजीकृत श्रमिक मजदूर
- जो श्रमिक या मजदूर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, वे इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
- श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया में उपयोगी होगा।
- छोटे और सीमांत किसान
- छोटे और सीमांत किसानों को भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में शामिल किया गया है।
- किसानों को अपनी भूमि का रिकॉर्ड और कृषि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- नरेगा जॉब कार्ड (यदि लागू हो)
- वरिष्ठ पेंशन प्रमाण पत्र
- आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र
- श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र
खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अपना नाम कैसे जुड़वाएं: पूरी प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत की जायेगी । जिन नागरिकों का नाम इस योजना में शामिल नहीं है, वे आसानी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन तरीके से की जा सकती है। यहां हम आपको खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नाम जोड़ने की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे।
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं
- सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
- यह केंद्र आपके आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने का काम करेगा।
- आवेदन फॉर्म भरें
- ई-मित्र केंद्र से आपको खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है:- आधार कार्ड (मुखिया और परिवार के सदस्यों का)
- राशन कार्ड (यदि पहले से बना हो)
- मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र (आर्थिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र
- अन्य जरूरी दस्तावेज, यदि मांगे जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केंद्र संचालक आपके सभी दस्तावेजों को स्कैन करके खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- आपके विवरण सत्यापित होने के बाद पोर्टल पर नाम दर्ज किया जाएगा।
- आवेदन शुल्क
- आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क ई-मित्र केंद्र पर संचालक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- भुगतान के बाद आपको इसकी रसीद दी जाएगी।
- स्मरण पत्र प्राप्त करें
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपको स्मरण पत्र या रसीद प्राप्त होगी।
- इस रसीद में आपका आवेदन संख्या और आवेदन की स्थिति की जानकारी होती है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं:
- खाद्य सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Application Status” सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन संख्या दर्ज करें।
- आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ आसानी से मिल सकें। योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों को राशन कार्ड पर सस्ता अनाज और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है।
- दस्तावेजों की सही जानकारी और सत्यापन के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आवेदन की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने से किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकता है।
निष्कर्ष
यदि आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में अभी तक नहीं जुड़ा है, तो जल्द से जल्द ई-मित्र केंद्र जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से योजना को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है, ताकि योग्य नागरिक आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें।