Bihar Bhumi Jankari: बिहार में जमीन से जुड़ी जानकारी अब काफी हद तक ऑनलाइन देखी जा सकती है। अगर आपको अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी, पंजी-II, रकबा, चौहद्दी, भू-नक्शा या दाखिल-खारिज से संबंधित जानकारी देखनी है, तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी पंजी देखने, दाखिल-खारिज आवेदन और उसका स्टेटस, भू-मानचित्र, भू-लगान, डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख, परिमार्जन प्लस सहित कई सेवाएं उपलब्ध हैं।
इस लेख में जानते हैं कि Bihar Bhulekh Land Record में अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन कैसे देखें और खाता, खेसरा, पंजी-II, Bhu Naksha तथा दाखिल-खारिज से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी।
Bihar Bhumi क्या है?
Bihar Bhumi बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है। इसके माध्यम से नागरिकों को जमीन और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी कई ऑनलाइन सुविधाएं दी जाती हैं।
पोर्टल पर जमाबंदी पंजी देखें, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति, भू-मानचित्र, भू-लगान, LPC और अन्य सेवाओं के विकल्प उपलब्ध हैं।
Bihar Bhulekh में खाता और खेसरा नंबर कैसे देखें?
अगर आपके पास जमीन से जुड़ी जानकारी है और आप ऑनलाइन खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमाबंदी देखना चाहते हैं, तो Bihar Bhumi पोर्टल पर जमाबंदी पंजी देखें सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सरकारी पोर्टल के अनुसार जमाबंदी खोजने के लिए जिला, अंचल और मौजा चुनने के बाद कई विकल्पों से रिकॉर्ड खोजा जा सकता है। इनमें रैयत का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, पुरानी जमाबंदी संख्या और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या शामिल हैं।
Step 1: Bihar Bhumi की वेबसाइट खोलें
सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर में बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
होम पेज पर आपको जमीन से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाएं दिखाई देंगी।
Step 2: “जमाबंदी पंजी देखें” पर क्लिक करें
अब होम पेज पर उपलब्ध “जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी भरने वाला पेज दिखाई देगा। (Bihar Bhumi)
Step 3: जिला और अंचल चुनें
अब अपनी जमीन से संबंधित:
- जिला
- अंचल
का चयन करें और Proceed पर क्लिक करें।
इसके बाद मौजा का विकल्प दिखाई देगा।
Step 4: मौजा चुनें
अब अपनी जमीन जिस मौजा में स्थित है, उसका नाम चुनें।
इसके बाद जमीन की जमाबंदी खोजने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं।
Step 5: खाता या खेसरा नंबर से रिकॉर्ड खोजें
अगर आपके पास खाता नंबर है तो खाता संख्या से खोज सकते हैं।
अगर आपके पास खेसरा नंबर है तो खेसरा संख्या से रिकॉर्ड खोजा जा सकता है।
इसके अलावा रैयत के नाम, पुरानी जमाबंदी संख्या या कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से भी खोजने की सुविधा उपलब्ध है।
विवरण भरने के बाद Search पर क्लिक करें।
Step 6: जमाबंदी देखें
अब आपके सामने खोज के अनुसार जमाबंदी रिकॉर्ड की सूची आ जाएगी।
जिस रिकॉर्ड को देखना है, उसके सामने दिए गए View विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद जमाबंदी की विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Bihar Land Record में कौन-कौन सी जानकारी दिखाई देती है?
ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी रिकॉर्ड में जमीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विवरण दिखाई दे सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध जमाबंदी प्रति में खाता संख्या, प्लाट/खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, लगान, सेस और परिवर्तन से संबंधित जानकारी दिखाई जाती है।
इससे जमीन के रिकॉर्ड की प्राथमिक जानकारी घर बैठे देखना आसान हो जाता है।
पंजी-II क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे देखें?
बिहार के भूमि रिकॉर्ड में पंजी-II भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। ऑनलाइन सिस्टम में इसे पंजी-II प्रतिवेदन के रूप में देखा जा सकता है।
पंजी-II रिपोर्ट में जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनकर रिकॉर्ड खोजने के लिए रैयत का नाम, प्लाट नंबर, खाता नंबर, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।
पंजी-II देखने का तरीका
- बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- जमाबंदी पंजी देखें विकल्प पर जाएं।
- जिला और अंचल चुनें।
- हल्का और मौजा का चयन करें।
- रैयत का नाम, प्लाट/खेसरा नंबर या खाता नंबर से खोजें।
- कैप्चा भरकर Search करें।
- उपलब्ध पंजी-II प्रतिवेदन देखें।
ऑनलाइन रिकॉर्ड में यह भी बताया जाता है कि दाखिल-खारिज के बाद जमाबंदी स्वतः अपडेट होती है।
Bihar Bhu Naksha में जमीन का नक्शा कैसे देखें?
अगर आप जमीन का Bhu Naksha Bihar देखना चाहते हैं तो बिहार सरकार के भू-मानचित्र से संबंधित ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Bihar Bhumi के आधिकारिक पोर्टल पर “भू-मानचित्र” सेवा उपलब्ध है।
भू-नक्शे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार आप अपने क्षेत्र का नक्शा देखकर संबंधित प्लॉट/खेसरा की स्थिति समझ सकते हैं। कुछ ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड में प्लाट नंबर पर क्लिक करके प्लाट का नक्शा देखने का विकल्प भी दिया गया है।
ध्यान दें: नक्शे में दिखाई देने वाली जानकारी को जमीन की वास्तविक स्थिति या कानूनी स्वामित्व का अंतिम प्रमाण मानने से पहले संबंधित राजस्व अभिलेख और सक्षम विभाग से सत्यापन करना उचित है।
Bihar Bhumi दाखिल-खारिज क्या है?
जब जमीन के स्वामित्व में परिवर्तन होता है, जैसे जमीन खरीदने या किसी अन्य वैध तरीके से स्वामित्व प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड में नए रैयत का नाम दर्ज किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहा जाता है।
बिहार सरकार के अनुसार दाखिल-खारिज का उद्देश्य स्वामित्व में हुए परिवर्तन को सरकारी जमाबंदी पंजी में दर्ज करना है।
Bihar Bhumi पर दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार भूमि पोर्टल से ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन किया जा सकता है।
सरकारी FAQ के अनुसार आवेदन के लिए पहले बिहार भूमि पोर्टल खोलकर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” विकल्प पर जाना होता है। इसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जिला और अंचल का चयन किया जाता है। (Bihar Bhumi)
इसके बाद आवेदन में:
- आवेदक की जानकारी
- खाता-खेसरा का विवरण
- क्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण
- विक्रेता या पूर्व जमाबंदीदार का विवरण
- संबंधित दस्तावेज
जैसी जानकारी भरनी होती है। आवेदन पूरा करने के बाद मोबाइल OTP से सत्यापन करके Final Submit करना होता है। आवेदन जमा होने पर Token Number वाली पावती मिलती है।
दाखिल-खारिज से पहले यह जरूर जांचें
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि दाखिल-खारिज आवेदन करने से पहले विक्रेता/पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए और उसमें संबंधित खाता, खेसरा तथा रकबा दर्ज होना जरूरी है।
अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है या उसमें जरूरी विवरण उपलब्ध नहीं है, तो पहले संबंधित रिकॉर्ड को परिमार्जन प्लस के माध्यम से ऑनलाइन कराने या सुधार कराने की आवश्यकता हो सकती है।
Bihar Bhumi दाखिल-खारिज Status कैसे चेक करें?
अगर आपने पहले से दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया है तो Bihar Bhumi पोर्टल पर दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें विकल्प से उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है। यह सुविधा बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है।
आवेदन की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित विकल्प खोलकर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होती है।
Bihar Bhumi पर जमीन के रिकॉर्ड में गलती हो तो क्या करें?
अगर ऑनलाइन जमाबंदी में नाम, लगान, चौहद्दी या अन्य प्रविष्टियों में गलती दिखाई देती है, तो उसके सुधार के लिए बिहार सरकार की परिमार्जन/परिमार्जन प्लस व्यवस्था उपलब्ध है।
राजस्व विभाग के अनुसार डिजिटाइज्ड जमाबंदी में गलत प्रविष्टियों के सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ मामलों में नाम से संबंधित त्रुटि, लगान, चौहद्दी तथा दाखिल-खारिज के बाद खाता, खेसरा या रकबा से जुड़ी त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया भी निर्धारित है।
इसलिए रिकॉर्ड में गलती मिलने पर खुद से कोई बदलाव करने के बजाय संबंधित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए।
Bihar Bhumi Jankari में कौन-कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
बिहार भूमि पोर्टल पर जमीन से संबंधित कई सेवाएं और सूचनाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- जमाबंदी पंजी देखना
- पंजी-II से संबंधित रिकॉर्ड
- ऑनलाइन दाखिल-खारिज
- दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति
- भू-मानचित्र
- भू-लगान
- डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख
- भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र यानी LPC
- परिमार्जन प्लस
- e-Mapi
- राजस्व न्यायालय से संबंधित सेवाएं
शामिल हैं।
निष्कर्ष
Bihar Bhumi Jankari के जरिए अब बिहार में जमीन से जुड़े कई रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। Bihar Bhulekh Land Record में खाता, खेसरा और जमाबंदी की जानकारी देखने के लिए Bihar Bhumi के जमाबंदी पंजी देखें विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पंजी-II, Bhu Naksha, दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड में सुधार के लिए पोर्टल पर अलग-अलग सेवाएं उपलब्ध हैं।
अगर आप जमीन खरीदने, बेचने या दाखिल-खारिज कराने जा रहे हैं, तो केवल एक रिकॉर्ड देखकर निर्णय लेने के बजाय उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अंचल कार्यालय से सत्यापन करें।






